माटीकला से संबंधित उद्यम लगाने के लिए मिलेगा अनुदान
अनिवार्य प्रश्न । संवाद
बलिया। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले माटीकला से संबंधित परंपरागत कारीगरों व अनुभव प्राप्त व शिक्षित बेरोजगार प्रवासी श्रमिकों हेतु उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से माटीकला समन्वित विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में माटीकला से संबंधित स्वरोजगार स्थापना के लिए स्थानीय बैंकों के माध्यम से अधिकतम प्रोजेक्ट कास्ट दस लाख की सीमा तक के ऋण उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आरएस प्रजापति ने बताया है कि जनपद में इस योजना के अंतर्गत बैंक शाखा द्वारा उधमी के पक्ष में वितरित पूंजीगत ऋण 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान एक मुफ्त दिया जाएगा। आवेदक उधमी को स्वयं का अंश प्रोजेक्ट कुल कास्ट का मात्र पांच प्रतिशत वहन करना होगा। इच्छुक लाभार्थी जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष तक हो वे अपना आवेदन पत्र अभिलेखों सहित जमा करा सकते हैं।
जरुरी अभिलेखों में जाति, निवास, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और फोटो प्रमुख हैं। इन पत्रों के साथ कोई भी अभिलाषी 25 जून 2020 तक किसी भी कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय रामपुर उदयभान में ऑफलाइन अपना आवेदन जमा कर सकता है। प्राप्त आवेदन पत्रों के लिए साक्षात्कार होगा। उसके उपरांत चयनित लाभार्थियों के ऋण आवेदन पत्र स्वीकृति कर रिण वितरण हेतु बैंकों को प्रेषित किया जाएगा। अभ्यर्थी अन्य तरह की जानकारी के लिए 941566 8739 नम्बर पर संपर्क कर सकता है।