No customs or IGST will be levied on import of Kovid-19 relief material donated from abroad

विदेश से दान की गई कोविड-19 राहत सामग्री के आयात पर नहीं लगेगा कोई सीमा शुल्क या आईजीएसटी


अनिवार्य प्रश्न। संवाद


नई दिल्ली। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सीमित अवधि के लिए कई कोविड-19 संबंधित राहत सामग्री के आयात पर मूल सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर में छूट के लिए अधिसूचना जारी की है।

केंद्र सरकार को विदेश से धर्मार्थ संगठनों, कॉरपोरेट और अन्य संघों / संस्थाओं से कई प्रतिनिधियों ने यह मांग की है कि कोविड -19 राहत सामग्री (पहले ही सीमा शुल्क से छूट) के आयात पर आईजीएसटी से छूट दी जाय। यह छूट उन सामग्रियों पर मिले जो दान / मुफ्त में वितरण के लिए दी जा रही है। उसी के आधार पर  केंद्र सरकार ने 3 मई 2021 को आदेश संख्या 4/2021 के जरिए सीमित अवधि के लिए कोविड राहत पर मुफ्त वितरण के लिए प्राप्त सामानों के आयात पर आईजीएसटी से छूट दी है।

यह छूट 30 जून, 2021 तक लागू होगी। इसमें पहले से आयात किए गए उन सामग्री को भी शामिल किया जाएगा। जिनका छूट जारी होने की तिथि तक क्लीयरेंस नहीं हुआ है।

छूट निम्नलिखित शर्तों के आधार पर दी जाएगी:

  1. राज्य सरकार इस छूट के लिए राज्य में एक नोडल प्राधिकरण नियुक्त करेगी। जो केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 (103) के अनुसार, राज्य में विधानमंडल के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश के के लिए किया जा सकेगा।
  2. इस तरह के कोविड-राहत सामग्री के नि: शुल्क वितरण के लिए नियुक्त नोडल प्राधिकरण किसी भी संस्था, राहत एजेंसी या वैधानिक निकाय को अधिकृत करेगा।
  3. उक्त सामग्री को राज्य सरकार या किसी भी संस्था / राहत एजेंसी / सांविधिक निकाय द्वारा भारत में कहीं भी मुफ्त वितरण के लिए अधिकृत किया जा सकता है।
  4. सीमा शुल्क से माल की निकासी से पहले आयातक उक्त नोडल अधिकारियों से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा । जिसमें यह प्रमाणित होगा कि यह सामग्री कोविड-19 राहत के तहत मुफ्त वितरण के लिए है।
  5. आयात के बाद, आयातक आयात की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर या अधिक से अधिक 9 महीने तक बंदरगाह पर सीमा शुल्क के उप या सहायक आयुक्त को एक लिखित पत्र देगा। जिसमें आयात और वितरित सामानों का विवरण होगा। यह हलफनामा राज्य सरकार के उक्त नोडल प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

इस फैसले से कोविड-19 राहत आपूर्ति के तहत मुफ्त वितरण के लिए आयात की गई सामग्री को आईजीएसटी देने से 30 जून 2021 तक राहत मिलेगी।

जैसा कि सीमा शुल्क पर पहले से ही छूट है, इन आयात पर किसी भी सीमा शुल्क या आईजीएसटी की देनदारी नहीं होगी।


राहत सामग्री


रेमडेसिविर इंजेक्शन/ एपीआई एवं बीटा साइक्लोडेक्सट्रिन (एसबीईबीसीडी), इन्फ्लेमेट्री डायग्नोस्टिक (मार्केट) किट्स, 31 अक्टूबर 2021 तक

मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इलाज से संबंधित उपकरण जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, क्रायोजेनिक ट्रांसपोर्ट टैंक आदि और 31 जुलाई तक कोविड-19 टीके

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *