Bihar Assembly General Election - More than 52,000 eligible voters selected postal ballots in 71 constituencies of the first phase of 2020

बिहार विधानसभा आम चुनाव – 2020 के पहले चरण के 71 निर्वाचन क्षेत्रों में 52,000 से अधिक पात्र मतदाताओं ने डाक मत पत्रों का चयन किया


अनिवार्य प्रश्न। संवाद


नई दिल्ली| बिहार विधानसभा चुनाव-2020 के पहले चरण के आगामी चुनाव में 52,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष से अधिक आयु) और दिव्यांगजनों की श्रेणियों से जुड़े मतदाताओं ने डाक मत पत्रों से मतदान की सुविधा का प्रयोग करने का विकल्प चुना है। इन मतदाताओं को रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा पूर्व सूचित तिथियों पर पर्याप्त सुरक्षा और वीडिओग्राफी व्यवस्था के साथ डाक मतपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि प्रक्रिया में गोपनीयता, सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। यह पहली बार है जब बिहार विधान सभा चुनाव में डाक मत पत्र की सुविधा दोनों श्रेणियों को प्रदान की जा रही है। बिहार में 71 विधानसभा क्षेत्रों के बूथ स्तर के अधिकारी ऐसे चार लाख से अधिक मतदाताओं से संपर्क कर चुके हैं। शेष मतदाताओं ने मतदान के लिए मतदान के दिन बूथ पर जाने की इच्छा व्यक्त की है।

 बिहार विधानसभा चुनाव- 2020 का कार्यक्रम 25 सितंबर, 2020 को घोषित किया गया था। पहले चरण के चुनाव में, बिहार के 16 जिलों में 71 निर्वाचन क्षेत्रों में 28 अक्टूबर, 2020 को मतदान होना है।

   इससे पहले, आयोग की 29 सितंबर से 01 अक्टूबर,  2020 तक बिहार यात्रा के दौरान, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की श्रेणियों के मतदाताओं के लिए इस प्रावधान के कार्यान्वयन के बारे में कुछ चिंताओं पर ध्यान आकर्षित किया गया था। इन चिंताओं को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए, 03 अक्टूबर, 2020 को आयोग ने निर्देश दिया था:

  • “मतदान केंद्र क्षेत्र में बूथ लेवल अधिकारी-बीएलओ संबंधित निर्वाचकों के घरों का दौरा करेंगे और संबंधित मतदाताओं को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रदान किये गए फॉर्म-12-डी वितरित करेंगे। यदि कोई निर्वाचक उपलब्ध नहीं है, तो वह अपने संपर्क का विवरण साझा करेगा और अधिसूचना के पांच दिनों के भीतर इसे एकत्र करने का पुन: प्रयास करेगा।
  • प्रपत्र 12-डी के साथ संलग्न पावती में मतदाता डाक मतपत्र का विकल्प चुन सकता है या नकार सकता है।
  • यदि वह डाक मत पत्र  का चयन करता है, तो बीएलओ अधिसूचना के पांच दिनों के भीतर निर्वाचक के घर से भरे हुए फॉर्म 12-डी को इकट्ठा करेगा और उसे रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करेगा।
  • बीएलओ सभी फॉर्म 12-डी के सभी पावती फॉर्म रिटर्न अधिकारी के पास जमा करेगा।
  • सेक्टर अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी की समग्र निगरानी में इसकी देखरेख करेंगे। “

बिहार में बाद के दो चरणों और अन्य सभी राज्यों में उपचुनावों में, यह प्रक्रिया जारी रहेगी ताकि कोविड-19 की अवधि के दौरान इन श्रेणियों के लिए चुनावी प्रक्रिया अधिक सुलभ, समावेशी और सुरक्षित हो सके। बीएलओ इस उद्देश्य के लिए अगले दो चरणों में बिहार के लगभग 12 लाख मतदाताओं के घरों का दौरा करेंगे।

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