Two traders of banned plastic were fined Rs 80000 and cleaned up by the filthy

नगर आयुक्त लापरवाहों पर सख्त, जलकल का स्टोर कीपर निलंबित : जलकल परिसर-क्लोरीन गैस काण्ड


अनिवार्य प्रश्न । ब्यूरो संवाद


नगर आयुक्त द्वारा गठित जॉच टीम ने सौंप दिया रिपोर्ट, खफा नगर आयुक्त ने जिम्मेदारों पर की कड़ी कार्यवाही
जॉच के आधार पर महाप्रबधंक जलकल को दिया स्टोर कीपर को निलंबत व सहायक अभियंता के विरुद्ध कठोर कार्यवाई करने का कड़ा आदेश


वाराणसी। विगत 6 जुलाई के सायंकाल में भेलूपुर स्थित जलकल के परिसर के विभागीय स्टोर के स्क्रैप यार्ड में पड़े हुए क्लोरीन गैस सिलिण्डर में लीकेज होने के कारण उत्पन्न हुई खतरनाक स्थिति कोे गम्भीरता से लेते हुए नगर आयुक्त गौरांग राठी ने कड़ी कार्यवाही की है। नगर निगम के प्रशासनिक सूत्रों ने प्रेस को दिए गए नियमित समाचार में बताया है कि नगर आयुक्त द्वारा गठित जॉच टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दिया है जिसपर लापरवाहों से खफा नगर आयुक्त श्री राठी ने जिम्मेदारों पर कड़ी कार्यवाई करने के आदेश दे दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि नगर आयुक्त द्वारा गठित जॉच टीम में अपर नगर आयुक्त सुमित कुमार व मुख्य अभियंता जल निगम ए०के० पुरवार थे। श्री राठी ने टीम गठित करते हुए उक्त ‘‘जलकल परिसर-क्लोरीन गैस काण्ड’’ प्रकरण की जॉच करायी थी।

सूत्रों के अनुसार जॉच टीम ने अपनी रिपोर्ट को 09 जुलाई 2020 को प्रस्तुत कर दिया था। नगर आयुक्त द्वारा गठित समिति ने रिपोर्ट में बतााया है कि स्टोर इंचार्ज का चार्ज ग्रहण् करने के बाद निवर्तमान स्टोर इंचार्ज ने 01 अप्रैल 2019 को निष्प्रयोज्य सामग्री एवं उपयोगी सामग्री की जो सूची महाप्रबधक जलकल को उपलब्ध करायी उसमें क्लोरीन गैस सिलेण्डर का उल्लेख नहीं किया था। साथ ही वर्तमान समय में स्क्रैप यार्ड में जिस तरह से निष्प्रयोज्य सामग्रियों का भण्डारण किया गया है वह व्यवस्थित नहीं है। इस लापरवाही के लिये जॉच टीम ने अपनी प्रस्तुत रिपोर्ट में स्टोर इंचार्ज एवं सम्बन्धित सहायक अभियंता को दोषी बताया है।

जॉच रिपोर्ट को गम्भीरता से लेते हुए नगर आयुक्त श्री राठी ने संबन्धित स्टोर इंचार्ज को निलंबित करने और सहायक अभियंता के विरुद्ध कठोर कार्यवाई किए जाने हेतु महाप्रबंधक जलकल को आदेशित किया है।

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