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Revised rates of sanitation user charge implemented, no objection received

स्वच्छता यूजर चार्ज की संशोधित दरें लागू, नहीं आई कोई आपत्ति


अनिवार्य प्रश्न। ब्यूरो संवाद।


वाराणसीI नगर निगम वाराणसी ने शहर की सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से स्वच्छता उपविधि-2017 में आंशिक संशोधन करते हुए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत प्रस्तावित स्वच्छता यूजर चार्ज की संशोधित दरों को लागू कर दिया है। यह निर्णय नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत लिया गया, जिसमें आम जनता और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं, लेकिन तय समय सीमा तक किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

नगर निगम की ओर से इस संबंध में 26 अप्रैल 2025 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी, जिसमें नागरिकों से 15 मई 2025 तक आपत्तियां दर्ज कराने का अनुरोध किया गया था। अधिकारियों के अनुसार, तय अवधि के भीतर न तो ऑनलाइन और न ही ऑफलाइन माध्यम से कोई आपत्ति निगम को प्राप्त हुई। ऐसे में नियमानुसार संशोधित दरों को बिना किसी बाधा के स्वीकृत कर लागू कर दिया गया है।

नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, अपर नगर आयुक्त सविता यादव और नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुरेन्द्र कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से इस निर्णय की पुष्टि करते हुए बताया कि अब इन दरों को अंतिम रूप से लागू करने के लिए गजट में प्रकाशन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इस कदम के साथ निगम प्रशासन ने स्वच्छता के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण पहल की है।

अधिकारियों का मानना है कि संशोधित यूजर चार्ज से शहर की सफाई व्यवस्था को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा सकेगा। इसके साथ ही, यह पहल प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन को गति देने के साथ-साथ वाराणसी को आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर रैंक दिलाने में भी सहायक सिद्ध होगी।

नगर निगम द्वारा लिया गया यह निर्णय न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि शहरवासी स्वच्छता के लिए जिम्मेदार योगदान देने को तैयार हैं। अब देखना होगा कि यह संशोधित प्रणाली जमीनी स्तर पर कितनी सफल साबित होती है और वाराणसी को कितनी स्वच्छता उपलब्ध कराती है।