Agricultural input subsidy amounting to ₹2,42,586 transferred to 97 flood-affected farmers via e-payment.Agricultural input subsidy amounting to ₹2,42,586 transferred to 97 flood-affected farmers via e-payment.

अनिवार्य प्रश्न। ब्यूरो संवाद।

जिलाधिकारी वाराणसी सत्येंद्र कुमार के मार्गदर्शन में तहसील सदर में आयोजित हुआ कृषि निवेश अनुदान वितरण कार्यक्रम

वाराणसी। राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों के क्रम में वर्ष 2026 में आई बाढ़ से प्रभावित जनपद वाराणसी की तहसील सदर के कृषकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2026 को राज्य आपदा मोचक निधि (एसडीआरएफ) के अंतर्गत कृषि निवेश अनुदान वितरित किया गया। इस क्रम में तहसील सदर के कुल 97 बाढ़ प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान के रूप में कुल ₹2,42,586 (रुपये दो लाख बयालीस हजार पाँच सौ छियासी मात्र) की धनराशि ई-पेमेंट के माध्यम से हस्तांतरित की गई। उक्त अवसर पर तहसील सदर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), वाराणसी डॉ. सदानन्द गुप्ता द्वारा बाढ़ प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान प्रदान किए जाने के संबंध में प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

बाढ़ के कारण कृषकों की फसलों को हुई क्षति से उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों को कम करने तथा आगामी कृषि कार्यों के लिए आवश्यक कृषि निवेश में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत यह अनुदान उपलब्ध कराया गया है। ई-पेमेंट के माध्यम से धनराशि का हस्तांतरण किए जाने से लाभार्थी कृषकों के बैंक खातों में अनुदान की धनराशि सीधे उपलब्ध कराई गई है। कार्यक्रम के दौरान अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) डॉ. सदानन्द गुप्ता ने बाढ़ प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान के प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने शासन की मंशा के अनुरूप आपदा से प्रभावित कृषकों को अनुमन्य सहायता उपलब्ध कराने के महत्व पर बल दिया। कार्यक्रम में अपर नगर मजिस्ट्रेट (द्वितीय) देवेंद्र कुमार, तहसीलदार सदर आशीष सिंह सहित, नायब तहसील श्वेता मिश्रा, मिनी एल शेखर सहित राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बाढ़ प्रभावित कृषकों ने भी प्रतिभाग किया। जिला प्रशासन, वाराणसी द्वारा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों एवं कृषकों को शासन के निर्धारित मानकों के अनुसार अनुमन्य सहायता उपलब्ध कराने तथा राहत संबंधी कार्यों को समयबद्ध ढंग से संपादित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

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