शहीद सैनिकों के परिजनों को अब मिलेगी दुगनी आर्थिक सहायता


अनिवार्य प्रश्न । संवाद


लखनऊ।  उ0प्र0 के मूल निवासी, केन्द्रीय अर्ध सैन्यबलों तथा भारतीय सेना के शहीद के परिवार को दी जा रही 25 लाख रु0 की अनुग्रह आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 50 लाख रु० किये जाने का निर्णय लिया गया है। 16 जून, 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, केन्द्रीय अर्ध सैन्यबलों व प्रदेशों के अर्ध सैन्यबलों तथा भारतीय सेना के (तीनों अंगो-थल, जल एवं वायु) के शहीद, जिनका परिवार उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो, के परिवार को दी जा रही 25 लाख रुपये की अनुग्रह आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 50 लाख रुपये किये जाने का निर्णय लिया है।

उक्त निर्णय के अन्तर्गत यदि शहीद विवाहित है तथा उसके माता-पिता में से एक या दोनों जीवित हैं, तो शहीद की पत्नी एवं बच्चों को 35 लाख रुपये तथा माता-पिता अथवा उनमें से जीवित को 15 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। शहीद के विवाहित होने तथा माता-पिता में से किसी एक के भी जीवित नहीं होने की स्थिति में शहीद की पत्नी को कुल 50 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। शहीद के अविवाहित होने की स्थिति में शहीद के परिवार हेतु उसके माता-पिता अथवा उनमें से जीवित को कुल 50 लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी।

धनराशि वितरण की निर्धारित सीमाओं में विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार छूट दी जा सकती है। किन्तु निर्धारित सीमाओं में किसी प्रकार की छूट से पूर्व गृह विभाग से उच्चादेश प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह निर्णय 01 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस फैसले से केन्द्रीय अर्ध सैन्यबलों व प्रदेशों के अर्ध सैन्यबलों तथा भारतीय सेना के (तीनों अंगो-थल, जल एवं वायु) के अधिकारियों व कर्मचारियों के मनोबल पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा तथा शहीद के परिवार को मजबूत एवं प्रभावी सम्बल मिलेगा।

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