पथ विक्रेताओं को 10000 का ऋण देने के लिए बनाया गया आसान तरीका
अनिवार्य प्रश्न । ब्यूरो संवाद
वाराणसी। स्ट्रीट वेन्डर के लिए नगर प्रशासन ने ऋण आवंटन हेतु सरल अदायगी प्रणाली बनाने का पूरा प्रयास किया है। नगर प्रशासन के सूत्रों से प्रेस को मिली जानकारी के अनुसार शहर के अंतर्गत व्यवसायरत सभी शहरी पथ विक्रेता अपना नाम पंजीकृत कराने हेतु https://varanasismartcity.gov.in/#/e-services/estreet-vendor पर आन लाइन आवेदन कर सकते हैं। जिसके बाद 15 दिनों के अन्दर सत्यापन के उपरान्त उनका ऋण प्रमाण पत्र पोर्टल पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगा। जहां से वह अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं अथवा संबंधित नगर निगम जोनल कार्यालय से प्रमाण पत्र व पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि यह ऋण आवंटन पीएम स्वनिधि योजनांतर्गत भी उपलब्ध है शहर के पथ विक्रेता इस योजना में ऋण आवेदन हेतु http://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ आववेदन कर सकते हैं ।
उपरोक्त पोर्टल पर ऋण आवेदन करने के लिये आवेदनकर्ता के पास वेन्डिंग प्रमाण पत्र, प्रोविजनल प्रमाण पत्र, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन LOR होना अनिवार्य है ।
इसके अलावा पथ विक्रेता का वर्तमान मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए यह आवश्यक है। पथ विक्रेता के पास बैंक खाता का होना भी अनिवार्य है ।
उपरोक्त पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जनसुविधा केंद्र एवं कॉमन सर्विस सेण्टर से पथ विक्रेता स्वयं भी करवा सकते हैं। जिसका सरकारी तौर पर निर्धारित शुल्क रु.50(पचास) मात्र निर्धारित किया गया है । तथा बैंकों से मोबाइल से आधार लिंक कराये जाने हेतु 50 रुपये का शुल्क निर्धारित है।
पाठकों को जानकारी के लिए बताना है कि इसके अतिरिक्त नगर निगम एवं डूडा द्वारा भी पथ विक्रेताओं का ऑनलाइन आवेदन कराने में सहयोग किया जा रहा है। जिसके लिए वाराणसी शहर के पथ विक्रेता संबंधित जोनल कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं ।