नकली बीज विक्रेताओं के खिलाफ रासुका में होगी कार्यवाही : मध्य प्रदेश
अनिवार्य प्रश्न । संवाद
भोपाल। किसानों को नकली बीज बेचने वालों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत सख्त कार्यवाही की जायेगी। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जायेगी। खाद की कालाबाजारी करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।
मंत्री श्री पटेल ने बताया कि जुलाई माह में अब तक 13 जिलों में उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों पर किये गये औचक निरीक्षणों में पाई गई अनियमितताओं पर 28 पंजीयन निलंबित किये गये हैं। साथ ही 21 के पंजीयन निरस्त किये गये हैं। इसी प्रकार 11 जिलों में 25 जून से अब तक यूरिया के अवैध भंडारण, अवैध परिवहन और बैगर लायसेंस के यूरिया बेचने पर 20 उर्वरक विक्रेताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।
13 जिलों में खाद की दुकानों के पंजीयन निलंबित और निरस्त किये गये हैं। सिवनी, झाबुआ, शिवपुरी, मंडला, जबलपुर, छिन्दवाड़ा, खंडवा, खरगौन, सीहोर, राजगढ़, हरदा, रायसेन और धार जिले के उर्वरक विक्रय की दुकानों के औचक निरीक्षण में 21 दुकानों पर नमूने अमानक पाये गये। दो दुकानों पर पीओएस मशीन का उपयोग नहीं किया जाना पाया गया। चार दुकानों पर अभिलेख संधारित नहीं पाये गये। निरीक्षण में 17 दुकानों पर अनियमितता पाई गई। एक दुकान पर यूरिया के साथ जबरन अन्य सामग्री वितरित करने और एक दुकान पर बिना दस्तावेज के यूरिया भंडारण का पाये जाने पर कार्यवाही की गई।
मंत्री श्री पटेल ने बताया है कि छिन्दवाड़ा में चार, सिवनी में चार, होशंगाबाद में तीन, धार में दो और छतरपुर, बड़वानी, इंदौर, कटनी, शहडोल, नरसिंहपुर एवं हरदा में एक-एक विक्रेताओं के विरुद्ध अवैधानिक रूप से खाद के भंडारण, परिवहन और कालाबाजारी करने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है।