National Consumer Disputes Redressal Commission launches e-filing portal for online redressal of consumer complaints in 15 states and union territories

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए ई-दाखिल पोर्टल का 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुभारंभ


अनिवार्य प्रश्न। संवाद


एनसीडीआरसी, राज्यों के आयोग और जिला आयोगों को मिलकर कुल 444 स्थानों को इसके लाया गया अंतर्गत
ई-दाखिल पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को बनाया गया आसान
उपभोक्ता शिकायत समाधान की व्यवस्था को इस डिजिटल पोर्टल की मदद से किया जा सकेगा व्यवस्थित
ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सामान्य सेवा केंद्रों को ई-दाखिल के साथ किया जाएगा एकीकृत


नई दिल्ली। उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया ई-दाखिल पोर्टल अब 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरु हो चुका है। उपभोक्ता मामले विभाग शेष राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भी ई-पोर्टल शुरू करने के लिए सक्रियता से प्रयासरत है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जो 20 जुलाई, 2020 से लागू हो गया है, में उपभोक्ता आयोगों में ई-फाइलिंग और शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन भुगतान का प्रावधान है। उपभोक्ता शिकायतों को ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कराने के लिए एनआईसी द्वारा edaakhil.nic.in पोर्टल विकसित किया गया है। डिजिटल माध्यम से उपलब्ध इस मंच पर कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं जिसमें ई-नोटिस, मामले से जुड़े दस्तावेजों को डाउनलोड करने के लिए लिंक, वीडियो कोन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के लिए वीसी लिंक, विपरीत पक्ष द्वारा लिखित जवाब दाखिल करने की सुविधा और एसएमएस/ई-मेल अलर्ट की सुविधा इत्यादि शामिल हैं।

ई-दाखिल पोर्टल उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने से लेकर शिकायत समाधान के लिए निर्धारित शुल्क कहीं से भी अदा करने की सुविधा उपलब्ध कराकर उपभोक्ताओं और उनके अधिवक्ताओं को सशक्त बनाता है। यह उपभोक्ता आयोगों के लिए भी सहायक है। इसकी मदद से उपभोक्ता आयोग आसानी से ऑनलाइन शिकायतों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने संबंधी निर्णय कर सकते हैं और संबन्धित आयोग के पास आगे की कार्रवाई के लिए अग्रेषित कर सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को भी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय किया गया कि सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) को ई-दाखिल के साथ एकीकृत किया जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर कई उपभोक्ता ऐसे हो सकते हैं जिनके पास इलेक्ट्रोनिक संसाधन उपलब्ध ना हों या उन्हें पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने में असुविधा हो, ऐसे में ग्रामीण उपभोक्ता अपनी शिकायत उपभोक्ता आयोग तक पहुंचाने के लिए सीएससी की सेवाएँ ले सकते हैं। इस पोर्टल के साथ सीएससी को एकीकृत करने के लिए कार्य प्रगति पर है।

शिकायतों की ई-फाइलिंग की सुविधा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) द्वारा 7 सितंबर, 2020 को शुरू की गई थी। दिल्ली इसको क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बना था जहां 8 सितंबर, 2020 से इसे शुरू किया गया। बाद में महाराष्ट्र, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और हरियाणा ने भी अपने-अपने राज्यों में शिकायतों की ई-फाइलिंग की सुविधा की शुरुआत की। उपभोक्ता मामले विभाग बाकी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भी शिकायत की ई-फाइलिंग शुरू करने के लिए सक्रियता से प्रयासरत है। एनसीडीआरसी, राज्यों के आयोग और ज़िला आयोगों को मिलकर कुल 444 स्थानों को इसके अंतर्गत लाया गया है।

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