शिमला हाईकोर्ट-6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को किया रद्द
अनिवार्य प्रश्न। संवाद।
नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के छह मुख्य संसदीय सचिवों (CPS) को पद से हटाने और उनकी सभी सुविधाएं तत्काल वापस लेने का आदेश दिया है। यह फैसला 2006 के एक्ट के उल्लंघन पर आधारित याचिकाओं पर आया है। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शिमला हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के छह मुख्य संसदीय सचिव (CPS) को पद से हटाने के आदेश दिए हैं। यह मामला जनवरी 2023 में इन ब्च्ै की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है।
राज्य सरकार ने जिन छह विधायकों को CPS नियुक्त किया था, वे हैं आशीष बुटेल, किशोरीलाल, मोहन लाल बरागटा, संजय अवस्थी, राम कुमार और सुंदर ठाकुर। इन सभी को गाड़ी, दफ्तर, स्टाफ और मंत्रियों के बराबर सैलरी दी जा रही थी, जो अब अदालत के आदेश के बाद तुरंत रद्द की जाएगी।
इस मामले में पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस नामक संस्था ने वर्ष 2016 में एक याचिका दायर की थी। इसके अलावा, कल्पना नामक एक अन्य याचिकाकर्ता और भाजपा नेता पूर्व CPS सतपाल सत्ती समेत 11 भाजपा विधायकों ने भी इस मामले में याचिका दायर की थी। इन याचिकाओं का केंद्रीय विषय हिमाचल प्रदेश में 2006 में बने एक अधिनियम से जुड़ा हुआ था, जिसका उल्लंघन होने का आरोप लगा था।