Under the shop construction and shop operation scheme, interested persons will now be able to take financial assistance online.

दुकान निर्माण व दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग अब आनलाइन ले सकेंगे वित्तीय सहायता


अनिवार्य प्रश्न । संवाद


प्रतापगढ़। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वासन हेत ु दुकान निर्माण/संचालन योजनान्तर्गत दुकान निर्माण/क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में रू0 20,000 की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें रू0 15,000 की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रू0 5,000 की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है। दुकान संचालन हेतु दुकान न्यूनतम पाॅच वर्ष के लिए किराये पर लिये जाने हेतु एवं
खोखा/गुमटी/हाथ ठेला क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में रू0 10,000 की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें रू0 7,500 की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रू0 2,500 की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।

योजना की निर्धारित पात्रता में ऐसे दिव्यांग जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक की दिव्यांगता से प्रभावित हो एवं उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, जिनकी वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दोगुने से अधिक न हो, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 60 वर्ष से अधिक न
हो, जो किसी आपराधिक अथवा आर्थिक मामलों में सजा न पाऐ हों तथा जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो, जिनके पास दुकान निर्माण हेतु स्वयं की 110 वर्ग फिट भूमि हो या अन्य स्रोंतों से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने/लेने में समर्थ हो। योजनान्तर्गत ऐसे दिव्यांगजन जो विभाग द्वारा संचालित कार्यशालय से प्रशिक्षित हो अथवा आई0टी0आई0/पालीटेक्निक या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त/डिलोमा प्रमाण पत्र धारी हैं और उसी क्षेत्र में व्यवसाय करना चाहता है, उसे वरीयता दी जायेगी।

दिव्यांग पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग विभागीय पोर्टल http//divyangjandukan.upsdc.gov.in आनलाइन आवेदन पूर्ण कर सकते हैं। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, प्रयागराज श्री नन्द किशोर याज्ञिक ने बताया है कि आनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आवेदक की नवीनतम फोटोग्राफ, आयु प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता संख्या, आधार कार्ड की छाया प्रति स्वप्रमाणित कर आनलाइन आवेदन पत्र में उपरोक्त पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी उक्त अपलोड प्रपत्रों के साथ विकास भवन, प्रयागराज के कक्ष संख्या-13 स्थित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

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