Rigorous imprisonment of 20 years and fine of fifty thousand in the crime of Paxo Act

पाक्सो एक्ट के अपराध में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व पचास हजार का जुर्माना


अनिवार्य प्रश्न। संवाद।


बलिया। पुलिस द्वारा एक महत्वपूर्ण मुकदमे में पैरवी कर अभियोग में थाना रसड़ा पर पंजीकृत पाक्सो एक्ट के मुकदमें में माननीय न्यायालय कोर्ट नं0-8 बलिया द्वारा सरायभारती, थाना रसड़ा के एक अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र जगधारी राम को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी तथा पचास हजार रुपये का अर्थ दण्ड किया गया। साथ ही अर्थ दण्ड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

स्थानीय पुलिस का कहना है कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते अब कई नतीजे सामने आ रहे हैं।