अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर पर क्या है जीएसटी दर: सकार का स्पष्टीकरण
अनिवार्य प्रश्न । संवाद
नई दिल्ली। विगत दिनों मीडिया के कुछ माध्यमों में अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर पर जीएसटी दर के मुद्दे पर कई प्रकार की रिपोर्ट आई थी। जिसमें ऐसा कहा गया है कि हैंड सेनिटाइजर पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लिया जा रहा है। सरकार ने स्पष्टीकरण देते हुए बताया है कि सैनिटाइजर साबुन, एंटी-बैक्टीरियल तरल, डेटॉल आदि जैसे कीटाणुनाशक हैं जिन पर जीएसटी व्यवस्था के तहत 18 प्रतिशत की मानक दर लगती है।
विभिन्न वस्तुओं पर जीएसटी की दरें जीएसटी परिषद द्वारा तय की जाती हैं जहां केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें एक साथ विचार-विमर्श करती हैं और निर्णय लेती हैं। आगे स्पष्ट यह किया जाता है कि हैंड सैनिटाइजर के निर्माण में लगने वाली सामान में रसायन पैकिंग सामग्री,सामग्री (इनपुट) सेवाएं हैं जिन पर 18 प्रतिशत की जीएसटी दर लगती है।
सैनिटाइजर और इसी तरह की अन्य वस्तुओं पर जीएसटी की दर को कम करने से उल्टे शुल्क ढांचे (इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर) को बढ़ावा मिलेगा और इससे घरेलू निर्माताओं के साथ-साथ आयातक भी नुकसान की स्थिति में आ जाएंगे। कम जीएसटी दरों से आयात सस्ती हो जाती हैं। यह आत्म-निर्भर भारत की राष्ट्रीय नीति के खिलाफ है। यदि घरेलू विनिर्माण को उल्टे शुल्क ढांचे (इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर) के कारण नुकसान होता है तो उपभोक्ता भी कम जीएसटी दर से लाभान्वित नहीं होंगे।