प्रत्येक तीन वर्षाे में कराएं सेप्टिक टैंक की सफाई
अनिवार्य प्रश्न। ब्यूरो संवाद।
वाराणसी। नगर के भवन स्वामियों की सुविधा को देखते हुये कि जिन घरों में सेप्टिक टैंक है व सेप्टिक टैंक के भर जाने के बाद उसकी सफाई हेतु जलकल विभाग द्वारा फीकल स्लज सेप्टिक मैनेजमेंट के अन्तर्गत क्षेत्रवार संस्थाओं को पंजीकृत किया गया है। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने जलकल के अधिकारियों एवं चयनित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गयी, जिसमें इस कार्यवाही को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। नगर आयुक्त द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि निर्धारित दर पर ही सेप्टिक टैंक की सफाई करायी जायेगी तथा इसे अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाय। नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार भवन स्वामी को प्रत्येक तीन वर्षाे में सेप्टिक टैंक की सफाई कराई जानी आवश्यक है, जिससे भवन में सीलन, प्रदूषण इत्यादि से बचा जा सकता है। शासन द्वारा सेप्टिक टैंक साफ कराने हेतु रु0 2500/- का दर निधारित किया गया है। किसी भी नागरिक या भवन स्वामी के द्वारा सेप्टिक टैंक की सफाई हेतु इस कार्य हेतु विभिन्न वाहनों को भी क्षेत्रवार निर्धारित किया गया है। सेप्टिक टैंक की सफाई हेतु कोई भी नागरिक जलकल के मो0नं0 835000976 पर सम्पर्क कर सकता है। बताते चले कि फीकल स्लज के निस्तारण हेतु रमना में 50 के0एल0डी0 का ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया गया है, जहॉ पर सेप्टिक टैंक से निकलने वाले स्लज का निस्तारण किया जायेगा। बैठक में महाप्रबन्धक जलकल विजय नारायण मौर्य, सचिव जलकल ओ0पी0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता रामअवतार, सहायक अभियन्ता अनार सिंह, समस्त अवर अभियन्ता एवं सेप्टिक टैंक साफ करने वाले सम्बन्धित फर्माे के प्रतिनिधि उपस्थित थे।