Home voting for elderly and disabled voters above 85 years of age

85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए होम वोटिंग


अनिवार्य प्रश्न। संवाद।


छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पचासी वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की सुविधा शुरू की गई है। इसी के तहत कोरिया के जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह ने होम वोटिंग के लिए मतदान दलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बैकुण्ठपुर और सोनहत में मतदान दलों द्वारा घर-घर जाकर बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान कराया जा रहा है। गौरतलब है कि बैकुंठपुर में पचासी वर्ष से अधिक आयु वर्ग के साठ और सड़सठ दिव्यांग मतदाता हैं। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में भी होम वोटिंग सुविधा के तहत एक और तीन मई को मतदान दलों द्वारा बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घर पहुंचकर वोटिंग कराया गया।

इस सुविधा के जरिये तरेकेला गांव के एक सौ दस वर्षीय डालमो महार ने मतदान किया। इस बीच, रायपुर जिला प्रशासन द्वारा अस्सी वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान के दिन घर से पोलिंग बूथ तक आने-जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा मोबाइल नंबर जारी किया गया है। (72477-53212) और (93299-31464) पर फोन और व्हाट्सअप कर वाहन सुविधा का लाभ लिया जा सकता है।