अमान्य फास-टैग वाले वाहनों से वसूला जाएगा दोगुना टोल शुल्क
अनिवार्य प्रश्न । संवाद
दिल्ली। टोल शुल्क से जुड़ा नया दिशा निर्देश आया है जिससे महामारी में बोझ और बढ़ेगा। नए नियम के अनुसार अमान्य या गैर-कार्यात्मक फास-टैग वाले वाहनों पर उनकी श्रेणी के लिए लागू शुल्क से दोगुना टोल शुल्क लगाया जाएगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 मई 2020 सेे राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार यदि किसी वाहन में फास-टैग नहीं लगा है या वाहन वैध या कार्यात्मक फास-टैगकेबिना, शुल्क प्लाजा के ‘फास-टैग लेन’ में प्रवेश करता है, तो वाहन को उस श्रेणी के वाहनों के लिए लागू शुल्क के दोगुने के बराबर शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा।
उल्लेखनीय है इस संशोधन से पहले, वाहन के उपयोगकर्ता को शुल्क प्लाजा पर केवल दो बार भुगतान करना पड़ता था, यदि वाहन में फास-टैग नहीं है और वाहन समर्पित फास-टैगलेन में प्रवेश कर गया है।