ऋण के लिये पीएम स्वनिधि योजना के तहत पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं स्ट्रीट वेन्डर्स
अनिवार्य प्रश्न । ब्यूरो संवाद
जयपुर। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेन्डर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना के तहत कोविड-19 के तहत लॉकडाउन से प्रभावित ऐसे स्ट्रीट वेन्डर्स जो नगर निगम जयपुर ग्रेटर एवं हैरिटेज की 24 मार्च 2020 से पूर्व की सर्वे सूची में शामिल है। वे 10 हजार रुपये तक के ऋण के लिये आवेदन कर सकते है।
उपायुक्त डे-एनयूएलएम अनिता मित्तल ने बताया कि योजना के तहत सर्वे में शामिल स्ट्रीट वेन्डर्स प्रारभिंक कार्य के लिये बैंक के माध्यम से 10 हजार रुपये तक ऋण के लिये PMSVANIDHI.MOHUA.GOV.IN वेब पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
योजना के तहत प्राप्त होने वाले 10 हजार रुपये ऋण की वापसी स्ट्रीट वेन्डर्स 12 मासिक किश्तों में कर सकते हैं। समय पर ऋण वापसी करने पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान का फायदा भी उन्हें मिलेगा। स्ट्रीट वेन्डर्स द्वारा डिजिटल लेन-देन की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उसे 50 से 100 रुपये तक का कैशबैक प्रोत्साहन दिये जाने का भी योजना में प्रावधान है। इसके साथ ही समय पर ऋण अदायगी कर स्ट्रीट वेन्डर्स बैंक से अधिक ऋण भी प्राप्त कर सकता है।