The benefit of rebates on property tax, water tax, and sewer tax will now be available until July 31.The benefit of rebates on property tax, water tax, and sewer tax will now be available until July 31.

अनिवार्य प्रश्न। ब्यूरो संवाद।

वाराणसी। नगर निगम ने गृहकर, जलकर और सीवरकर में मिलने वाली मिलने वाली छूट की समय-सीमा को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है। पहले छूट प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई थी, जो बुधवार को समाप्त हो रही थी। स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर महापौर अशोक कुमार तिवारी व पार्षदों ने जनहित को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से छूट की मियाद को बढ़ाने का निर्णय लिया है। महापौर के इस फैसले से लाखों उन भवन स्वामियों को राहत मिल गई जो किन्हीं कारणवश अब तक संपत्तिकर नहीं जमा कर सके थे ।
​नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि कार्यकारिणी की संस्तुति के आधार पर शहर के 2.33 लाख भवन स्वामियों को वर्तमान वित्तीय वर्ष (2026-27) में सात मई से टैक्स जमा करने वाले नागरिकों को मुख्य रूप से 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। वहीं ​डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन माध्यमों से भुगतान करने पर दो प्रतिशत की अतिरिक्त रियायत दी जा रही है। ऐसे आनलाइन टैक्स जमा करने पर 12 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। भवन स्वामी अपने मोबाइल से बेहद आसान तरीके से घर बैठे टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें निगम का आधिकारिक वाट्स एप चौटबॉट नंबर 86018 72601 पर केवल श्हायश् लिखकर भेजना होगा। इसके बाद उन्हें तुरंत डिजिटल बिल प्राप्त हो जाएगा, जहां से वे सुरक्षित तरीके से सीधा भुगतान कर सकेंगे।

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