नये भवनों को मकान नम्बर लेने पर नहीं लगेगा शुल्क, तुरन्त मिलेगा मकान नम्बर
अनिवार्य प्रश्न। ब्यूरो संवाद।
वाराणसी। अब नये भवनों पर तत्काल नगर निगम के अभिलेखों में उनका नाम दर्ज करते हुए कर निर्धारण कर दिया जायेगा। अब कोई भी भवन स्वामी अपने मकान या फ्लैट का कर निर्धारण तत्काल करा सकता है, इस हेतु उन्हे कोई शुल्क नहीं देना होगा तथा उनका नाम नगर निगम के अभिलेखों में तुरन्त दर्ज होगा।
बताते चलें कि महापौर अशोक कुमार तिवारी ने विगत दिनों गृहकर की समीक्षा बैठक में इस बात का परीक्षण कर निर्णय लेने हेतु निर्देशित किया गया था। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने मुख्य कर निर्धारण अधिकारी कुमार असीम रंजन को परीक्षण कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कहा। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा दिये गये प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख किया गया है कि नगर निगम अधिनियम 1959 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत नये भवन जो प्रथम बार धारा-173 व 174 के अन्तर्गत कराच्छादन व कर के दायरे में लाये जाते हैं, उन पर धारा-213 की कार्यवाही न कर मात्र कर निर्धारण करते हुये (यथा स्वकर से प्रपत्र क-ख) कराच्छादन के दायरे में लाया जाना नियमानुसार उचित है, इससे नगर निगम की आय में बढ़ोत्तरी के साथ ही छूटे भवनों को कर के दायरे में लाया जाना सुविधाजनक है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के द्वारा इसे तत्काल सभी जोनो में लागू करने हेतु आदेशित किया गया है।
नगर निगम, वाराणसी के इस निर्णय के आधार पर कोई भी भवन स्वामी अपने नये भवन का विवरण यथा रजिस्ट्री पेपर, हलफनामा व अन्य आवश्यक अभिलेख लेकर सम्बन्धित जोन पर प्रस्तुत कर तत्काल नया नम्बर प्राप्त कर सकता है। निगम द्वारा उनके भवन पर नियमानुसार निर्धारित प्रारूप भरने के बाद गृहकर का निर्धारण कर दिया जायेगा। कोई भी भवन स्वामी अपना आवेदन नगर निगम वाराणसी के सम्बन्धित जोनल कार्यालय या नगर निगम मुख्यालय स्थित कंप्यूटर सेल/ मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। हांलाकि जिन भवनों पर पूर्व से नगर निगम के द्वारा नम्बर दिया जा चुका है, ऐसे भवनों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।