चिकित्सक से रंगदारी मांगने वाले बदमाश की जमानत अर्जी खारिज
अनिवार्य प्रश्न। ब्यूरो संवाद।
वाराणसी। स्थानीय एलोपैथिक चिकित्सक व अस्पताल संचालक दीपक वर्मा से बदमाश झुंना पंडित के नाम पर रंगदारी माँगने वाले एक अभियुक्त की जमानत अर्जी को न्यायालय ए.सी. प्रथम अवनीश गौतम की अदालत द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अदालत में वादी की ओर से अधिवक्ता अवनीश राय व अपर शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह के साथ अधिवक्ता अनुराग पाण्डेय ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार दिनाँक 20 नवम्बर, 2022 को अभियुक्त ने माफिया झुंना पण्डित के नाम का धमकी भरा पत्र लेकर हॉस्पिटल पहुँचकर हॉस्पिटल के कर्मचारियों को वादी मुकदमा चिकित्सक व अस्पताल संचालक दीपक को देने हेतु बोला। फिर हॉस्पिटल के कर्मचारी व आम जनता ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था।
उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुये अभियुक्त की जमानत प्रार्थना निरस्त कर दिया गया है।