यातायात हेल्प लाईन नम्बर 7317202020 चालू, पीड़ित व्यक्तियों को मिलने लगा लाभ
अविार्य प्रश्न। ब्यूरो संवाद
वाराणसी। कोविड-19 महामारी के दौरान यातायात पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा एम्बुलेन्स, शव वाहन एवं अन्य वाहन द्वारा अनुचित किराया लिये जाने से बचाने के सम्बन्ध में जारी किया गया हेल्प लाईन नम्बर 7317202020 चालू हो गया है। अपर पुलिस उपायुक्त यातायात वाराणसी विकास कुमार के अनुसार पीड़ित व्यक्तियों को अब हेल्प लाईन से लाभ मिलने लगा है। जारी हेल्प लाईन नम्बर 7317202020 के अतिरिक्त प्रमुख हास्पिटलों पर यातायात उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी की ड्यूटी भी लगायी गयी है ताकि पीड़ित व्यक्ति को एम्बुलेन्स, शव वाहन आदि से सम्बन्धित अधिक किराया की समस्या होने पर तत्काल मौके पर समस्या का उचित समाधान किया जा सके।
बकौल उपाउक्त यातायात ‘‘प्रेस, मीडिया के माध्यम से मैं अपर पुलिस उपायुक्त यातायात कमिश्नरेट वाराणसी एम्बुलेन्स, शव वाहन परमिट शुदा आटो रिक्शा, ई-रिक्शा स्वामियों, चालकों से अपेक्षा करता हूॅं किसी भी दशा में आमजनमानस से मानक से अधिक किराया न वसूला जाय, और आम जनमानस से अपील है कि ऐसे लोगों की शिकायत यातायात हेल्प लाईन नम्बर 7317202020 पर अधिक से अधिक करें।’’ यहां उल्लेखनीय है कि किसी भी प्रकार के यातायात सम्बन्धित समस्या होने पर यातायात निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 9454402409 पर भी काल किया जा सकता है।
उक्त क्रम में आज पहले ही दिन यातायात पुलिस द्वारा 10 पीड़ित व्यक्तियों को राहत दिया गया, जिसमें एक शिकायतकर्ता का वर्णन इस प्रकार हैः-शिकायतकर्ता हैदर अली द्वारा प्रातः 8ः32 पर यातायात हेल्प लाईन पर फोन कर बताया गया था कि एम्बुलेन्स चालक द्वारा कबीर चैरा हास्पिटल से भोजूबीर तक ले आने का अधिक किराया लिया गया है, जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुये हेल्प लाईन द्वारा यातायात निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 9454402409 पर फोन कर बताया गया, जिस पर यातायात निरीक्षक द्वारा जनहित में राजकीय कार्य से उपर उठकर तत्काल सम्बन्धित एम्बुलेन्स चालक से सम्पर्क स्थापित कर मौके पर पहुचकर मानक किराये से अधिक ली गयी धनराशि 3000 रू. को उपरोक्त शिकायतकर्ता जो मौके से जा चुका था उसके बैंक खाते में वापस कराया गया। इस बात की पुष्टि हेल्पलाइन द्वारा शिकायतकर्ता से फोन कर फीडबैक के माध्यम से भी लिया गया।