अनिवार्य प्रश्न। ब्यूरो संवाद। पूर्वान्ह 11ः00 बजे निर्वाचन की सूचना जारी होने के पश्चात नामांकन की कार्यवाही होगी शुरू वाराणसी। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वाराणसी खण्ड स्नातक से निर्वाचित सदस्य आशुतोष सिन्हा तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य लाल बिहारी यादव का कार्यकाल 06 दिसम्बर, 2026 को समाप्त होने के कारण होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 29 सितम्बर 2026 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे निर्वाचन की सूचना जारी होने के पश्चात नामांकन की कार्यवाही आयुक्त, वाराणसी मण्डल परिसर स्थित न्यायालय अपर आयुक्त (प्रथम) के न्यायालय कक्ष में खण्ड स्नातक/खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित नामांकन की प्रक्रिया सम्पन्न होगी। अपर आयुक्त (प्रशासन) वाराणसी मण्डल/सहायक रिटर्निंग आफिसर, वाराणसी खण्ड/खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, वाराणसी आलोक कुमार वर्मा ने नाम निर्देशन दाखिल करने हेतु उम्मीदवारों के लिए अर्हताएं एवं प्रपत्रों की जानकारी देते हुए बताया कि वह भारत का नागरिक हो तथा आयोग द्वारा निरर्हरित/अयोग्य न किया गया हो। अभ्यर्थी का नाम प्रदेश की किसी भी विधानसभा निर्वाचक नामावली में होना आवश्यक है जिसके साक्ष्य स्वरूप प्रमाणित प्रति भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रस्थापकों की संख्या 10 (दस) होगी जो विधान परिषद की मतदाता सूची के मतदाता होंगे। अभ्यर्थी की आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। जमानत की धनराशि अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए रू0 5,000-00 शेष अन्य के लिए रू0 10,000-00 होगी। जिसे ट्रेजरी चालान से निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर उसकी रसीद संलग्न करनी होगी। आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप 26 जो अपराधीकरण एवं चल/अचल सम्पत्तियों के व्यौरे से सम्बन्धित है, अभ्यर्थी को रूपये 10.00 के स्टैम्प पेपर पर नोटरी बयान हल्फी देना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी किसी दल से सम्बन्धित है तो दल का अधिकार पत्र फार्म-एए/बीबी या (कक)/(खख) में देना अनिवार्य होगा। शपथ/प्रतिज्ञान लेना अनिवार्य है। नामांकन दाखिल करने का समय पूर्वान्ह 11.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक होगा। नामांकन पत्र लोक अवकाश के दिन दाखिल नहीं किये जायेगें। नामांकन फार्म निर्दिष्ट स्थल और समय के भीतर ही दिया जा सकता है। नामांकन पत्र स्वयं प्रत्याशी अथवा उसके प्रस्तावक द्वारा दिया जा सकता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र, नामांकन तिथि से तीन माह के अन्दर की 10 फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा। फोटो हवाइट/आफ हवाइट बैक ग्राउण्ड के स्टैम्प साईज (2 सेमी Û 2.5 सेमी) का होना चाहिए, जिसमें पूरा चेहरा सीधे कैमरे की तरफ होनी चाहिए और चेहरे की सरल अभिव्यक्ति हो तथा आंखे खुली होनी चाहिए। फोटो उम्मीदवार की सुविधानुसार रंगीन अथवा ब्लैक एण्ड ह्वाइट हो सकता है। फोटो साधारण वस्त्र में होना चाहिए। वर्दी में फोटो की अनुमति नहीं है। टोपी/हैट न लगायी जाय तथा काले रंग का चस्मा भी न लगाया जाय। Post navigation नोडल अधिकारी ने जिलाधिकारी संग गोंडोला में सवार हो रोप-वे का किया निरीक्षण सेवा संकल्प अभियान कार्यक्रम में निःशुल्क मिनीकीट बीज वितरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न