Procurement of paddy will commence from 1st November, support price fixed at Rs. 2300.00

धान की खरीद दिनांक 01 नवम्बर से होगी प्रारम्भ,  समर्थन मूल्य रू0 2300.00 निर्धारित


अनिवार्य प्रश्न। ब्यूरो संवाद।


चंदौली। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत दिनांक 20.10.2024 को अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) सुरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में धान खरीद की तैयारियों की समीक्षा एवं ई-पॉप मशीन के प्रशिक्षण का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार संपन्न हुआ।

अपर जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान कहा कि ई-पॉप मशीन के तकनीकी प्रमुख को निर्देशित किया गया कि जनपद में तहसील स्तर पर अपने प्रतिनिधि अवश्य उपस्थित रखें, जिससे मशीन सम्बन्धी तकनीकी समस्याओं को तत्काल ठीक कराया जा सके।

अपर जिलाधिकारी ने जनपद में धान की खरीद दिनांक 01 नवम्बर से प्रारम्भ होगी एवं समर्थन मूल्य रू० 2300.00 होगा। जनपद में धान क्रय का लक्ष्य शासन द्वारा 235000.00 मी०टन निर्धारित किया गया है, जिसके आधार पर समस्त क्रय एजेंसियों को क्रय लक्ष्य का विभाजन कर दिया गया है तथा कुल धान क्रय केन्द्र खोले जाने के लक्ष्य 112 क्रय केन्द्र के सापेक्ष शत प्रतिशत धान क्रय केन्द्रों का अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा करा लिया गया है। क्रय केन्द्रों पर क्रय सम्बन्धी समस्त व्यवस्थाए केन्द्र प्रभारियों द्वारा पूर्ण रखी जायेंगी।
जनपद में धान क्रय उपयोगी बोरों में किया जायेगा तथा कस्टम हलिंग से उत्पादित सी०एम०आर० के भारतीय खाद्य निगम में सम्प्रदान हेतु कुल 2562 गाँठ जूट बोरे उपलब्ध हैं जो दो माह के अनुसार पर्याप्त है, माह नवम्बर में बोरे की रेक आनी प्रस्तावित है। इसके पश्चात् तकनीकी सहायक, भारतीय खाद्य निगम डिपो, व्यास नगर के द्वारा धान क्रय हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न मानकों के संबंध में केन्द्र प्रभारियों को विस्तार से अवगत कराया गया।

अपर जिलाधिकारी द्वारा केन्द्र प्रभारियों को निर्देशित किया कि दिनांक 01 नवम्बर से पहले-पहले क्रय केन्द्रों पर समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण हो जाए। केन्द्रों पर जो केन्द्र प्रभारी उपस्थित रहेगा उसके नाम एवं मोबाइल नम्बर की सूचना केन्द्र पर चस्पा रहे तथा यदि केन्द्र प्रभारी किसी कार्यवश केन्द्र से बाहर जाता है तो मूवमेंट रजिस्टर पर निश्चित रूप से प्रविष्टि की जायेगी। प्रतिष्टि न पाये जाने पर केन्द्र प्रभारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। समस्त जिला प्रबंधको को निर्देश दिये गये कि कोई भी डिफाल्टर केन्द्र प्रभारी धान की खरीद न करता पाया जाय तथा दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 तक सभी अपने केन्द्रों को क्रियाशील कर लेंगे, जिससे दिनांक 01 नवम्बर, 2024 को कोई समस्या न हो।

अपर जिलाधिकारी द्वारा केन्द्र प्रभारियों को निर्देश दिये गये कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के नाम खरीद नहीं होनी चाहिए जिसके नाम जमीन ही न हो, अन्यथा केन्द्र प्रभारी पर कार्यवाही होगी। किसी भी केन्द्र प्रभारी को कोई भी समस्या होने पर उसकी सूचना ग्रुप पर डालेगा, अन्यथा किसी अन्य के माध्यम से अव्यवस्था की सूचना प्राप्त होने पर और कमी पाये जाने पर केन्द्र प्रभारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। क्रय केन्द्रों पर लेबर रजिस्टर उपलब्ध रहें जिनमें नियमित रूप से प्रविष्टि हो तथा क्षेत्रीय विपणन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राइस मिलों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जायेगा तथा सी०एम०आर० उतार मे आने वाली समस्याओं का भारतीय खाद्य निगम से वार्ता कर समाधान करा लेंगे। केन्द्र प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि समस्त केन्द्र प्रभारी गत वर्षों के कृषकों का विवरण लेकर उनसे वार्ता कर प्रतिदिन 50-50 कृषकों का पंजीकरण स्वयं के प्रयास से करायेंगे।

धान के जी०पी०एस० वाहनों के पर्यवेक्षण हेतु जनपद में एक कन्ट्रोल रूम बनाया जाय तथा उसकी लगातार समीक्षा की जाय। मण्डी सचिव को निर्देशित किया गया कि मण्डी के दोनों चबूतरे, जिनका उपयोग केवल सुबह सब्जियों की मण्डी लगाने में किया जाता है. का उपयोग धान क्रय हेतु भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।