देवघर पुलिस हिरासत में मौत पर NHRC ने लिया स्वतः संज्ञान, झारखंड सरकार से मांगी रिपोर्ट
अनिवार्य प्रश्न। संवाद।
नई दिल्ली। देवघर, झारखंड – राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने झारखंड के देवघर जिले में एक व्यक्ति की कथित पुलिस हिरासत में मौत पर मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर मामले से जुड़ी विस्तृत जानकारी मांगी है।
यह मामला 21 मई, 2025 का है, जब पीड़ित को साइबर अपराध के एक मामले में पूछताछ के लिए उसके घर से पलाजोरी थाना लाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि पुलिस हिरासत में उसके साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद उसे देवघर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
आयोग ने इस मामले को गंभीर मानते हुए कहा है कि अगर मीडिया रिपोर्ट में दी गई जानकारी सही पाई जाती है, तो यह व्यक्ति के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। आयोग ने रिपोर्ट में मृत्यु का कारण, मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट, पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट शामिल करने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही आयोग ने इस बात पर भी नाराज़गी जताई है कि जिला पुलिस ने हिरासत में हुई इस मौत की जानकारी आयोग को 24 घंटे की समयावधि के भीतर नहीं दी, जबकि आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसी घटनाओं की सूचना तत्काल देना अनिवार्य है। इस संबंध में आयोग ने झारखंड सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है।
घटना को लेकर राज्य प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और अब सभी की निगाहें आयोग द्वारा मांगी गई रिपोर्ट और राज्य सरकार की कार्रवाई पर टिकी हैं।