व्यापारियों के लिए मंगल से शुक्र चार दिन खुला बनारस, आड-इवेन खत्म
अनिवार्य प्रश्न। ब्यूरो संवाद
15 अगस्त तक के लिए जनपद के संपूर्ण क्षेत्र में लागू हुई नई व्यवस्था
शनिवार, रविवार व सोमवार 03 दिवस रहेगी बन्दी
सभी दुकानें व निजी कार्यालय सप्ताह के 04 दिन मंगलवार, बुधवार, गुरूवार व शुक्रवार को खुलेंगी
पूर्व में सड़क के दायीं ओर व बायीं ओर तथा 50 प्रतिशत ऑड ईवेन के जारी नियम हुआ समाप्त
चारों दिन प्रातः 09 बजे से सायं 07 बजे तक खुल सकेंगे प्रतिष्ठान
रात के 08 बजे से प्रातः 06 बजे तक किसी भी व्यक्ति और वाहन का आवागमन रहेगा प्रतिबंधित
वाराणसी। स्थानीय प्रशासन द्वारा जनपद में पूर्व से लागू दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में आंशिक संशोधन किया गया है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने वर्तमान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नियम में परिवर्तन करते हुए करते हुए निर्देशित किया है कि जनपद वाराणसी में अब से 15 अगस्त तक सभी दुकानें व निजी कार्यालय सप्ताह के 04 दिवस मंगलवार, बुधवार, गुरूवार व शुक्रवार को खोली जायेंगी। इनमें सप्ताह के अन्य 03 दिवस शनिवार, रविवार व सोमवार को बन्दी रहेगी। इन दुकानों के खुलने हेतु पूर्व में सड़क के दायीं ओर व बायीं ओर तथा 50 प्रतिशत ऑड ईवेन के अनुसार जारी किये गये नियम आज से समाप्त किये जाते हैं। अब सभी प्रकार की दुकानें, मार्केट, मार्केट कॉम्प्लेक्स आदि सप्ताह के उक्त 04 दिवसों में प्रातः 09 बजे से सायं 07 बजे तक खुल सकेंगे। रात्रि 08 बजे से प्रातः 06 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सूचित किया है कि सप्ताह के उक्त 03 बन्दी वाले दिवसों में शासकीय कार्यालयों को खोले जाने हेतु केन्द्र सरकार के कार्यालय व राज्य सरकार के कार्यालयों के विभागाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। वे 50 फीसदी कर्मचारियों पर इसे आवश्यकतानुसार खोल सकेंगे। बैंक, एल0आई0 सी0, दवाईयां, दूध, सब्जी, ट्रांसपोर्ट, कूरियर, दवा मण्डी सब्जी मण्डी रसोई गैंस, पेट्रोल पम्प को सप्ताह के 03 बन्दी वाले दिवसों में भी प्रातः 09 बजे से सायं 05 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी।
दूध व सब्जी मंडियों हेतु प्रातःकालीन पूर्व निर्धारित समय ही लागू रहेगा। कोरोना टेस्ट करवाया हुआ व्यक्ति या कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पहले के नियमानुरुप होम आइसोलेशन में ही रहेगा। होम आइसोलेशन वाले व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग व अन्य संबंधित जारी आदेश का पूर्णतया पालन करेंगे। जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगायेंगे तथा 2 गज सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रत्येक जगह पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी लोग महामारी अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पूरी तरह पालन करेंगे तथा इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश एवं यह नई व्यवस्था जनपद के संपूर्ण क्षेत्र में आने वाले स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2020 तक प्रभावी रहेगी।