अनिवार्य प्रश्न। संवाद। दूरसंचार विभाग (DoT) ने दूरसंचार अधिनियम 2023 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑथराइज़ेशन प्राप्त करने और मौजूदा लाइसेंसों को नई शर्तों में बदलने (माइग्रेशन) के लिए एक आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। 23 जून 2026 को अधिसूचित दूरसंचार नियमों के अनुरूप, विभाग ने इस प्रक्रिया को “डिजिटल बाय डिज़ाइन” के सिद्धांत पर तैयार किया है, जिससे आवेदकों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना सुगम हो गया है। इस पहल के साथ ही, विभाग ने 10 नवंबर 2025 से विभिन्न लाइसेंसों, पंजीकरणों और अनापत्ति प्रमाणपत्रों के लिए आवेदनों पर लगाई गई अंतरिम रोक को भी प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया है। इच्छुक आवेदक अब विभाग के आधिकारिक ‘टेलीकॉम ई-सर्विसेज़ पोर्टल’ (https://eservices.dot.gov.in/authorisation-portal) के माध्यम से अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। Post navigation वायुसेना को स्वदेशी ‘नेत्र’ प्रणाली के लिए मिला अंतिम परिचालन स्वीकृति (FOC) प्रमाणपत्र