शत्रु सम्पत्ति पर अवैध रूप से कब्जा
अनिवार्य प्रश्न। संवाद।
गोण्डा,। नगर पालिका परिषद गोण्डा,अध्यक्ष उजमा राशिद के विरुद्ध नगर कोतवाली में शत्रु सम्पत्ति पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने के प्रकरण में एफआईआर दर्ज की गयी। नगर पालिका परिषद गोण्डा के अभिलेखों में कूट रचना कर अवैध तरीके से शत्रु सम्पत्ति को उजमा राशिद के नाम अंकित किया गया है। संरक्षक शत्रु सम्पत्ति गृह मंत्रालय के निर्देश पर नगर पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद के रकाबगंज स्थित आवास को प्रशासन ने सील करा दिया। रकाबगंज में स्थित दुकान संख्या 15 और 16 शत्रु सम्पत्ति है। वर्ष 2020 में गोण्डा के रकाबगंज स्थित इस शत्रु सम्पत्ति पर अवैध कब्जा किए जाने का प्रकरण सामने आया था। जांच में शत्रु सम्पत्तियों पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किए जाने का खुलासा हुआ था। जांच में सामने आया कि उजमा राशिद को वर्ष 2001-02 से इस सम्पत्ति का किरायेदार दिखाया गया है। इस सम्पत्ति का हस्तांतरण भी किया गया था। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के 19 दिन बाद पुलिस ने उजमा को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया है।